न्यायिक आदेश के बाद लिया गया अहम फैसला
अमेरिकी जिला न्यायाधीश कार्ल निकोल्स ने सरकार की योजना पर अपनी अस्थायी रोक को खारिज कर दिया. जिसके बाद ट्रंप प्रशासन को यूएसएआईडी के कर्मचारियों को बाहर करने और छुट्टी पर भेजने का अधिकार मिल गया. इसके बाद प्रशासन ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि रविवार, 23 फरवरी, 2025 तक, मिशन-महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जिम्मेदार और नामित कर्मचारियों को छोड़कर, सभी अन्य कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया जाएगा.
विदेशी सहायता पर हमला जारी
यह कदम ट्रंप प्रशासन द्वारा यूएसएआईडी पर किए गए हमले की एक कड़ी के रूप में देखा जा रहा है. पिछले महीने, विदेशी सहायता को रोकने के प्रयासों के दौरान वाशिंगटन में एजेंसी का मुख्यालय भी बंद कर दिया गया था, और हजारों अमेरिकी सहायता और विकास कार्यक्रमों को रोक दिया गया था.
विदेशी सहायता नीति में बदलाव
इसके अलावा, एक अलग मुकदमे में एक अन्य न्यायाधीश ने विदेशी सहायता पर लगी रोक को अस्थायी रूप से हटा दिया और प्रशासन को दुनिया भर के कार्यक्रमों के लिए सहायता बहाल करने का आदेश दिया. लेकिन इस फैसले और उसके बाद के घटनाक्रम से यह स्पष्ट हो रहा है कि ट्रंप प्रशासन विदेशी सहायता के खिलाफ अपनी नीति को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है, जबकि इसके खिलाफ कई कानूनी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं.
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