हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका
इस आदेश के खिलाफ डॉ. दिव्यकीर्ति ने राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में याचिका दायर की है. यह याचिका 21 जुलाई 2025 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ द्वारा की जाएगी.
दलील: मानहानि का मामला नहीं बनता
डॉ. दिव्यकीर्ति की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सुमीर सोढ़ी ने अदालत में तर्क दिया कि जिस वीडियो के आधार पर मामला दर्ज किया गया है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे अपराध की श्रेणी में आने वाली मानहानि सिद्ध होती हो. इसलिए यह शिकायत खारिज की जानी चाहिए.
सोशल मीडिया पर तेज हुई चर्चा
इस विवाद ने शिक्षा जगत और सोशल मीडिया में हलचल मचा दी है. कुछ लोग दिव्यकीर्ति के पक्ष में हैं तो कुछ लोग न्यायपालिका पर टिप्पणी को लेकर नाराजगी जता रहे हैं. अब सभी की नजरें 21 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं.
Also Read: Success Story: केदारनाथ में घोड़ा-खच्चर चलाने वाले अतुल अब पढ़ेंगे IIT मद्रास में, हासिल की 649वीं ऑल इंडिया रैंक
Also Read: BHU Admission 2025: 13 लाख छात्रों के लिए BHU का दरवाजा खुला, तुरंत कर लें रजिस्ट्रेशन