ITBP recruitment 2025 : इंडो-तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स (आईटीबीपी) ने स्पोर्ट्स कोटा 2024 के तहत कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के 133 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं. पात्रता मानदंडों को पूरा करनेवाले उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
पदों का विवरण
कुल पदों की संख्या 133 है, जिसमें एथलेटिक्स के 25, स्विमिंग के 7, शूटिंग के 7, बॉक्सिंग के 5, वेटलिफ्टिंग के 7, ताइक्वांडो के 5, आर्चरी के 6, जिमनास्टिक्स के 6, कबड्डी के 1, आइस हॉकी के 4, हॉकी के 1 एवं फुटबॉल के 1 पदों पर नियुक्ति की जायेगी. अन्य पदों का विवरण अधिसूचना से प्राप्त करें. कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के कुल 133 पदों में पुरुषों के लिए 70 और महिलाओं के लिए 63 पद आरक्षित हैं.
आवश्यक योग्यता
मान्यताप्राप्त संस्थान से 10वीं पास करने के साथ स्पोर्ट्स योग्यता पूरा करनेवाले उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल उपलब्धि या सर्टिफिकेट होना चाहिए. योग्यता के बारे में विस्तार से जानने के लिए अधिसूचना देखें.
इसे भी पढ़ें : RWF recruitment 2025 : रेल व्हील फैक्ट्री में अप्रेंटिस के 192 पदों पर करें आवेदन
आयु सीमा
आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष तय है. आयु की गणना 3 अप्रैल, 2025 के आधार पर की जायेगी. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी.
चयन प्रक्रिया
इस भर्ती में अभ्यर्थियों को स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जायेगा. इसके बाद अभ्यर्थियों का चयन फिजिकल परीक्षा, मेडिकल परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जायेगा. रिक्तियों से संबंधित अन्य जानकारी के लिए अधिसूचना देखें.
ऐसे करें आवेदन
अभ्यर्थियों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
अंतिम तिथि : 2 अप्रैल, 2025.
अन्य जानकारी के लिए देखें : https://recruitment.itbpolice.nic.in/rect/index.php
BSSC CGL Vacancy: युवाओं को बड़ी राहत, बदली CGL परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख
71st National Film Awards: शाहरुख-रानी ने जीता नेशनल अवॉर्ड, मोहनलाल को दादासाहेब फाल्के, देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट
NCERT मॉड्यूल में बंटवारे का दर्द, जिन्ना कांग्रेस और माउंटबेटन दोषी
Bihar Medical College: निजी मेडिकल कॉलेजों की 50% सीटों पर सरकारी फीस पर हाईकोर्ट की रोक