JAC 12th Science Topper 2025: दिलीप दीपक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट विज्ञान परीक्षा 2025 में प्लस टू हाई स्कूल गोविंदपुर की छात्रा अंकिता दत्ता ने पूरे राज्य में टॉप कर मिसाल कायम की है. इस उपलब्धि से न सिर्फ उनके परिवार, बल्कि पूरे गोविंदपुर और धनबाद जिले में खुशी की लहर है.
साधारण परिवार, असाधारण सफलता
अंकिता एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं. वह टुंडी रोड दुर्गा मंदिर, गोविंदपुर की रहने वाली हैं. उनके पिता प्रलय कुमार दत्ता एक मजदूर हैं और पढ़ाई अधूरी छोड़ चुके हैं। माता मालती दत्ता एक गृहिणी हैं और मैट्रिक तक शिक्षित हैं. आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया.
रोजाना 3–4 घंटे की पढ़ाई और सोशल मीडिया से दूरी
18 वर्षीय अंकिता दत्ता ने बताया कि वह प्रतिदिन 3 से 4 घंटे पढ़ाई करती थीं. उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी और यूट्यूब व गूगल का इस्तेमाल केवल पढ़ाई के लिए किया. उनका मानना है कि अगर ठान लिया जाए तो गरीबी कभी भी पढ़ाई में बाधा नहीं बन सकती.
विद्यालय और शिक्षकों का मिला सहयोग
अंकिता बताती हैं कि विद्यालय के निवर्तमान प्राचार्य दिनेश सिंह और वर्तमान प्राचार्य विजय कुमार तांती ने उन्हें पढ़ाई के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया. उनके पिता ने बताया कि मैट्रिक के बाद उन्होंने बेटी का दाखिला धनबाद के किसी बड़े स्कूल में कराने की कोशिश की थी, लेकिन संभव नहीं हो पाया. ऐसे में पास के ही प्लस टू हाई स्कूल गोविंदपुर में नामांकन कराया गया.
समाज का सम्मान, बेटी पर सबको गर्व
अंकिता की इस सफलता पर पूरा क्षेत्र गर्व महसूस कर रहा है. सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने कहा कि अंकिता ने गोविंदपुर का नाम पूरे झारखंड में रोशन किया है और उन्हें सम्मानित किया जाएगा. मुखिया झूमा मुखर्जी, बुबाई दत्ता, जयजीत मुखर्जी, और नागरिक समिति अध्यक्ष नंदलाल अग्रवाल ने बताया कि 30 जून को आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में अंकिता को विशेष रूप से पुरस्कृत किया जाएगा.
BSSC CGL Vacancy: युवाओं को बड़ी राहत, बदली CGL परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख
71st National Film Awards: शाहरुख-रानी ने जीता नेशनल अवॉर्ड, मोहनलाल को दादासाहेब फाल्के, देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट
NCERT मॉड्यूल में बंटवारे का दर्द, जिन्ना कांग्रेस और माउंटबेटन दोषी
Bihar Medical College: निजी मेडिकल कॉलेजों की 50% सीटों पर सरकारी फीस पर हाईकोर्ट की रोक