MBOSE: मेघालय के शिक्षा मंत्री ने कहा कि 2025 से दो SSLC परीक्षा होगी

MBOSE: मेघालय राज्य कैबिनेट ने साल 2025 से हर वर्ष दो बार दसवीं बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित करने की मंजूरी दे दी है. शिक्षा मंत्री रक्कम ए संगमा ने कहा कि यह कदम उन विद्यार्थियों को दूसरा मौका देने के लिए हैं, जो बोर्ड परीक्षा नहीं पास कर पाते.

By Rupali Das | August 11, 2024 2:48 PM
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MBOSE: शनिवार को मेघालय के शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगले साल 2025 से राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा दसवीं की बोर्ड परीक्षा दो बार आयोजित की जाएगी. शिक्षा मंत्री रक्कम ए संगमा ने बताया कि मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (MBOSE) 2025 से दो बार सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SSLC) परीक्षा का आयोजन करेगा. राज्य कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी उन छात्र-छात्राओं के लिए दी है, जो बोर्ड परीक्षा पास नहीं कर पाए. शिक्षा मंत्री ने कहा साल 2025 से एमबीओएसई, एसएसएलसी की पहली परीक्षा फरवरी या मार्च महीने में आयोजित करेगा. जबकि दूसरी परीक्षा मई महीने में आयोजित की जाएगी, इसमें सभी या कुछ विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थियों को फिर से परीक्षा देने की अनुमति होगी.

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फरवरी और मई में दो बार आयोजित होगी बोर्ड परीक्षा

मेघालय में 2025 से दो बार बोर्ड एग्जाम होंगे, इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा, “2025 की शुरुआत से, मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (MBOSE) हर वर्ष दो एसएसएलसी बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करेगा. पहली परीक्षा फरवरी या मार्च की शुरुआत में आयोजित होगी जबकि दूसरी परीक्षा मई माह में होगी. शिक्षा मंत्री रक्कम ए संगमा (Rakkam A Sangma) ने शनिवार को कहा कि एमबीओएसई द्वारा अगले साल 2025 से दो सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (SSLC) का आयोजन किया जाएगा. संगमा ने कहा यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के चल रहे कार्यान्वयन के अनुरूप उठाया गया है, जो विद्यार्थियों के समर्थन के लिए डिजाइन किया गया है.

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साल 2026 से 6 विषयों में पास होना होगा अनिवार्य

कैबिनेट में 2026-2027 शैक्षणिक वर्षों से ‘बेस्ट ऑफ फाइव पेपर’ या वैकल्पिक पेपर को हटाने के निर्णय को भी मंजूरी दी गई थी. इसके अनुसार 2026-2027 से बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों को सभी छह विषयों में पास होना अनिवार्य होगा. इस दौरान कैबिनेट ने मेघालय अधीनस्थ जल संसाधन इंजीनियरिंग सेवा नियम, 2024, अधीनस्थ जल संसाधन इंजीनियरिंग सेवा नियम, 2024 और किसान सशक्तिकरण आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 सेवा नियम और मेघालय पब्लिक स्कूल के लिए सेवा नियम को भी मंजूरी दी है.

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