न्यायमूर्ति विनीत सरण और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्न की पीठ ने पूनम पांडे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उनकी ओर से दायर एक अपील पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया. अदालत ने आदेश दिया कि पूनम के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी.
अश्लील फिल्म मामले में दर्ज प्राथमिकी एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा के साथ पांडे को आरोपी बनाया गया है. उच्च न्यायालय ने 25 नवंबर, 2021 को उनकी अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी थी. बता दें कि कुछ समय पहले ही पूनम अपने पति सैम बॉम्बे से अलग हुई है. दोनों ने दो साल तक एक -दूसरे को डेट करने के बाद सितंबर 2020 में शादी की थी. शादी की तसवीरें और वीडियोज भी दोनों ने फैंस के साथ शेयर किया था. शादी के बाद मंगलसूत्र औऱ लाल चूड़ा पहने एक्ट्रेस एयरपोर्ट पर गोवा जाते हुए स्पॉट हुई थी.
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वहीं, शादी के ही पूनम पांडे ने अपने पति सैम पर मारपीट का आरोप लगाया था. सैम को इस कारण पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था. हालांकि बाद में वो छूट गए थे और एक्ट्रेस ने उन्हें माफ कर दिया था. जिसके बाद दोनों पति- पत्नी काफी हैप्पी फोटोज इंटरनेट पर शेयर करते थे. बता दें कि सैम एक एड फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर है. सोशल मीडिया पर भी वो काफी एक्टिव रहते है.
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