छेड़खानी के मामले में दोषी को एक वर्ष की सजा

18 जून 2021 को चौरी थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी घटना

By DEVENDRA DUBEY | July 21, 2025 7:13 PM
feature

आरा.

लड़की के साथ छेड़खानी करने के एक मामले में पॉस्को के विशेष न्यायाधीश सह षष्टम एडीजे आशुतोष कुमार उपाध्याय ने सोमवार को दोषी को एक वर्ष के कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से पाॅस्को के विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि 18 जून 2021 को चौरी थाना क्षेत्र के एक लड़की अपने गांव के बरात में रात्रि में नाच देखने जा रही थी. रास्ते मे विशाल कुमार उर्फ राजा ने उस लड़की के साथ छेड़खानी करने लगा. इसका विरोध करने पर वह भागा.

घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अभियोजन की ओर से पांच गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने पीड़िता लड़की के साथ छेड़खानी करने का दोषी पाते हुए आरोपित विशाल कुमार उर्फ राजा को उक्त सजा सुनायी.

संबंधित खबर और खबरें

यहां आरा न्यूज़ (Arrah News) , आरा हिंदी समाचार (Arrah News in Hindi), ताज़ा आरा समाचार (Latest Arrah Samachar), आरा पॉलिटिक्स न्यूज़ (Arrah Politics News), आरा एजुकेशन न्यूज़ (Arrah Education News), आरा मौसम न्यूज़ (Arrah Weather News) और आरा क्षेत्र की हर छोटी और बड़ी खबर पढ़े सिर्फ प्रभात खबर पर .

होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version