हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

5 नवंबर, 1997 को चरपोखरी थाना अंतर्गत कनई गांव में हुई थी घटना

By DEVENDRA DUBEY | May 28, 2025 6:40 PM
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आरा.

मारपीट कर हत्या करने के एक मामले में सप्तम एडीजे कवींद्र कुमार ने बुधवार को दोषी जवाहर राम को कठोर आजीवन कारावास तथा कुल 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक विद्यावती कुमारी ने बहस की थी.
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