बेगूसराय. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत की अदालत ने मटिहानी थाना कांड संख्या 51/2015 की सुनवाई करते हुए जानलेवा हमला मामले में पांच आरोपितों को भारतीय दंड विधान की धारा 307 के तहत दोषी करार दिया है. दोषी करार दिये गये सभी आरोपित मटिहानी थाना क्षेत्र के खोरमपुर गांव के निवासी हैं. दोषी घोषित किये गये अभियुक्तों में मो गफ्फार, मो जब्बार, मो मुस्तफा, मो अरशद और मो हफीज शामिल हैं. अदालत ने सभी का बंध पत्र खंडित करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर बेगूसराय जेल भेजने का आदेश दिया. लोक अभियोजक संतोष कुमार की ओर से कुल पांच गवाहों की गवाही करायी गयी. घटना चार अप्रैल, 2015 की रात करीब 9 बजे की है. सूचक मो मेराज एक शादी समारोह के लिए अपनी मैजिक गाड़ी भाड़े पर लेकर रामपुर चौक पर खड़ा था. इसी दौरान सभी आरोपितों ने उसे घेर लिया. मो जब्बार ने मो गफ्फार से कहा, देखते क्या हो, गोली मार दो. यह सुनते ही मो गफ्फार ने पिस्तौल से गोली चला दी, जो सीधा सूचक के सीने में लगी. गोली लगते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ा. अब कोर्ट ने सभी आरोपितों को दोषी मानते हुए जेल भेज दिया है.
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