चरस तस्कर को दस वर्ष की सजा, एक लाख रुपये अर्थदंड

विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने एक चरस तस्कर को दोषी पाते हुए उसे 10 वर्ष कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है.

By SATISH KUMAR | July 12, 2025 8:38 PM
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बेतिया. चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने एक चरस तस्कर को दोषी पाते हुए उसे 10 वर्ष कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता नबी आलम भंगहा थाना के कोटवा गांव का रहने वाला है. एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि घटना दस जनवरी वर्ष 2024 की है. एसएसबी को गुप्त सूचना मिली कि पिलर संख्या 428/3 के रस्ते नेपाल से मादक पदार्थ का एक खेप लेकर तस्कर मोटरसाइकिल से भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले हैं. इस गुप्त सूचना पर जवानों ने नाका लगाया. इस दौरान एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल समेत पकड़ा गया. तलाशी लेने के क्रम में उसके पास से चार किलो नेपाली चरस बरामद किया गया. इस संबंध में भंगहा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.

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