बक्सर कोर्ट. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम सुनील कुमार सिंह की अदालत ने हत्या के मामले में अभियुक्त उमाशंकर पांडे, अजय पांडे एवं विक्रमा पांडे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. न्यायालय ने अभियुक्तों पर अर्थदंड भी लगाया है, तीनों अभियुक्त आपस में सगे भाई हैं. इस आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक ददन कुमार सिंह ने बताया कि 20 अगस्त 2020 को बगेन थाना के पोखराहा गांव के रहने वाले अमरेश कुमार पांडे अपने पिता नंदू पांडे के साथ मवेशियों का चारा काटने के लिए खेत गए हुए थे कि उसी गांव का रहने वाले अभियुक्त अन्य कई लोगों के साथ देसी कट्टा लिए आ धमके तथा उन्हें चारों तरफ से घेर लिया. अभियुक्तों ने सूचक अमरेश कुमार पांडे के पिता नंदू पांडे को सिर में नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी थी. हत्या का कारण पुरानी रंजिश को बताया गया था. उक्त मामले की सुनवाई जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 8 सुनील कुमार सिंह की अदालत में की गयी, जहां अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाहों की गवाही को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 302/311 के तहत कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. न्यायालय ने अभियुक्तों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है जिसे नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे, वहीं अभियुक्त उमाशंकर पांडे एवं अजय पांडे पर 27 आर्म्स एक्ट की धारा के तहत सात वर्षों का कारावास एवं 5 हज़ार जुर्माने की सजा सुनायी गयी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
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