गोकुल जलाशय में डूबने से युवक की मौत

स्थानीय प्रखंड के सपही गांव में बुधवार को नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गयी. घटना देर शाम गोकुल जलाशय के सपही घाट पर घटी.

By AMLESH PRASAD | July 9, 2025 10:12 PM
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ब्रह्मपुर. स्थानीय प्रखंड के सपही गांव में बुधवार को नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गयी. घटना देर शाम गोकुल जलाशय के सपही घाट पर घटी. ग्रामीणों ने घंटों मशक्कत के बाद शव को जलाशय से बाहर निकाला. इस बीच घटना की खबर मिलते ही गांव में कोहराम मच गया. घर की महिलाओं के क्रंदन से आसपास के वातावरण गमगीन बना हुआ था. वहीं सूचना मिलने पर गांव के लोग घटनास्थल की तरफ भाग रहे थे. बताया गया है कि सपही गांव निवासी अरुण राय (29) पिता ललन राय बीते मंगलवार की देर शाम सपही घाट स्थित गोकुल जलाशय नहाने गये था. इस बीच पानी की गहराई को वे भांप नहीं सका और अचानक जलाशय के गर्भ में समा गया. मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना तत्काल परिजनों को दी. घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों ने मछुआरों की मदद से शव को घंटों मशक्कत बाद बाहर निकाला. इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद ब्रह्मपुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बक्सर भेज दिया. अवैध शराब में पांच वर्षों का सश्रम कारावास, एक-एक लाख का जुर्माना, विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला बक्सर कोर्ट. बरहमपुर थाना कांड संख्या 445/2023 में रोहन यादव पिता अकडू यादव ग्राम रामगढ़ थाना बरहमपुर एवं धीरज कुमार पांडे पिता सुदेश पांडे निवासी सपही, थाना बरहमपुर को विशेष न्यायाधीश सोनेलाल रजक की अदालत ने अवैध शराब के मामले में पांच-पांच वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी, न्यायालय ने अभियुक्तों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया जिसे नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास से जेल में बिताने होंगे. इस आशय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय ने बताया कि 18 जुलाई 2023 को थाना के विशेश्वर डेरा आखर पुल के पास पुलिस ने पीछा करके अभियुक्तों के पास से 15 लीटर 480 मिली लीटर शराब बरामद किया गया था. अभियुक्त बोरे में भरकर शराब मोटरसाइकिल से लेकर जा रहे थे जिसे पुलिस ने दौड़ा कर पकड़ा था. उक्त मामले में कुल पांच गवाहों की गवाही को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को उक्त सजा सुनायी गयी. बताते चलें कि 100 मिली लीटर से से अधिक शराब पाये जाने पर किसी भी अभियुक्त को पांच वर्षों के कारावास की सजा एवं एक लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान विशेष अधिनियम में है, वही दोबारा पकड़े जाने पर 10 वर्षों के कारावास एवं पांच लाख का जुर्माना देने का प्रावधान विशेष अधिनियम में है.

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