गोपालगंज. गोपालपुर थाने के देऊरवा गद्दी टोला में किशोर की हत्या कर शव को गन्ने के पत्ता से जलाने की घटना को सत्य पाते हुए एडीजे-9 राकेश रंजन सिंह के कोर्ट ने दो सगे भाइयों सहित तीन आरोपितों को दोषी पाते हुए उम्रकैद तथा 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर उन्हें दो-दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी. कोर्ट का फैसला तीन वर्षों में आ गया. कोर्ट का फैसला आने के बाद पीड़ित पक्ष ने कहा अब मिला है इंसाफ. अभियोजन पक्ष से एपीपी विजय कुमार वर्मा तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता अबू शमीम अंसारी और शैलेंद्र तिवारी की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दो अलग-अलग अभिलेखों के माध्यम से आरोपित पंकज कुमार, गोविंद कुमार एवं दीपक कुमार को सजा सुनायी. बताया जाता है कि 31 मार्च 2022 को गोपालपुर थाने के देउरवा गद्दी टोला के राम प्रसाद शाह का 17 वर्षीय पुत्र अनूप कुमार अचानक घर से गायब हो गया था. काफी खोजबीन के बाद उसी रात सूचना मिली कि लड़के को मारकर गांव के बाहर नहर पर जलाया जा रहा है. जब पिता वहां पहुंचे तो देखा कि बेटे का गला काटकर हत्या कर दी गयी है तथा गन्ने के पत्ते से शव को जलाया गया है. मामले को लेकर मृतक की मां रीता देवी ने उसी गांव के शंभू सिंह के दो पुत्रों पंकज कुमार एवं पवन कुमार, तथा रघुनी सिंह के दो पुत्रों दीपक कुमार और गोविंद कुमार के खिलाफ गोपालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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