Gopalganj News : ऑनर किलिंग में मां ने दिया सबूत, कोर्ट से पिता व चाचा को मिली उम्रकैद की सजा
Gopalganj News : ऑनर किलिंग की घटना को सत्य पाते हुए जिला जज नौ राकेश रंजन सिंह के कोर्ट ने मृतका की मां की ओर से दिये गये पुख्ता सबूतों पर हत्या के दोषी पिता व चाचा को उम्रकैद की सजा सुनायी.
By GURUDUTT NATH | July 28, 2025 10:46 PM
गोपालगंज. ऑनर किलिंग की घटना को सत्य पाते हुए जिला जज नौ राकेश रंजन सिंह के कोर्ट ने मृतका की मां की ओर से दिये गये पुख्ता सबूतों पर हत्या के दोषी पिता व चाचा को उम्रकैद की सजा सुनायी. कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, नहीं देने पर दो- दो वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा दी है. साथ ही धारा 201 के तहत दोषी पाते हुए सात- सात वर्ष की सश्रम कारावास दी जो एक साथ चलेगा.
सजा सुनते ही फफक पड़े पिता
सोमवार को कोर्ट से सजा मिलने के साथ ही आरोपी पिता कोटवा गांव के इनरदेव राम तथा चाचा रामाज्ञा राम फफक कर रो पड़े. काश बेटी की बातें मान ली होती, तो पूरा परिवार बिखरने से बच जाता. कोर्ट का फैसला आते ही मौजूद लोग भावुक हो गये. उधर, सजा सुनाये जाने के बाद दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया. यह फैसला समाज के लिए सबक है. इस घटना की चर्चा पूरे दिन होती रही.
बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अंत तक डटी रही मां
कोर्ट में आकर मुकर गये चार चश्मदीद गवाह
घर में ही बेटी की गला काट कर दी थी हत्या
नगर थाना क्षेत्र के कोटवा गांव के इनरदेव राम तथा चाचा अमरदेव राम एवं रामाज्ञा राम ने 6 मार्च 2022 को पसुली से गर्दन काटकर अपनी बेटी किरण कुमारी की हत्या कर दी तथा शव को चंवर में ले जाकर फेंक दिया था. मामले को लेकर युवती की मां कमलावती देवी ने तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किये जाने के बाद मामले की सुनवाई एडीजे नौ के कोर्ट में चल रही थी.
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