गोपालगंज. सदर अंचल से निलंबित सीआइ जटाशंकर प्रसाद पर डीएम पवन कुमार सिन्हा ने बड़ी कार्रवाई की है. डीएम ने उसे अनिवार्य सेवानिवृत्त कराने का आदेश जारी कर दिया. इससे अब उनको रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी.
फुलवरिया अंचल में जमीन की फर्जी जमाबंदी के मामले में हुई कार्रवाई
डीएम ने यह कार्रवाई फुलवरिया अंचल में जमीन की फर्जी जमाबंदी के मामले की है. वहीं तत्कालीन सीओ श्याम नारायण राय भी निलंबित हो चुके हैं. डीएम की इस कार्रवाई से फर्जीवाड़े में लिप्त कर्मियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है. जानकार सूत्रों ने बताया कि जिस दाखिल- खारिज को कागज में त्रुटि बता कर रिजेक्ट कर दिया गया. बाद में उसी में दाखिल-खारिज कर दिया गया था. जबकि नियमानुसार एक बार रिजेक्ट होने पर डीसीएलआर के स्तर पर ही यह होना चाहिए था. इसे डीएम ने गंभीरता से लेकर सीआइ जटाशंकर प्रसाद पर दोष सिद्ध होने के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्त करा दिया. ये वही सीआइ हैं, जो शहर के राजेंद्र बस स्टैंड की जमीन की जमाबंदी में फर्जीवाड़े में शामिल थे. इस कार्रवाई की पुष्टि डीएम ने करते हुए बताया कि सीआइ पर लगे आरोप जांच पदाधिकारी के समक्ष सत्य पाये गये हैं.
राजेंद्र बस स्टैंड की जमीन की फर्जी जमाबंदी मामले में हाइकोर्ट से मिला था बेल
प्रभात खबर के खुलासे पर नगर थाने में दर्ज हुआ था कांड
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