गोपालगंज. छात्र अटल पांडेय हत्याकांड मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश-10 संदीप कुमार की अदालत में अभियुक्त श्रीराम भगत ने आत्मसमर्पण किया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजात शत्रु ने अभियुक्त के लिए जमानत याचिका दाखिल की, जिसे अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए खारिज कर दिया. कोर्ट ने माना कि अभियुक्त श्रीराम भगत ने जान बूझकर ट्रायल को प्रभावित करने की कोशिश की है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गयी सशर्त जमानत का उल्लंघन किया है. इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया. अपर लोक अभियोजक जयराम प्रसाद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने श्रीराम भगत और भाकपा माले नेता जितेंद्र पासवान को ट्रायल में नियमित उपस्थिति और सहयोग की शर्त पर जमानत दी थी, लेकिन अभियुक्त ने जान बूझकर न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास किया, जो न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है.
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