हाजीपुर. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता डीएम वर्षा सिंह ने की. बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025 में अब तक कुल 147 दर्ज कांडों के प्रथम किस्त का भुगतान किया गया एवं 20 कांडों का द्वितीय किस्त का भुगतान किया गया. वर्ष 2025 में 01 करोड़ 20 लाख रुपये का पीडितों एवं आश्रित को मुआवजा राशि का भुगतान किया गया. बैठक में राजापाकर विधायक प्रतिमा कुमारी, डीडीसी कुंदन कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी अत्याचार निवारण के साथ समिति के सदस्य सुरेन्द्र पासवान, राम लगन राम, शिवानी कान्त, गणेश राय, धर्मेन्द्र कुमार, घनंजय कुमार, विशेष लोक अभियोजक राम नाथ राम एवं सांसद प्रतिनिधि राम इकबाल सिंह उपस्थित थे. उक्त बैठक में डीएम के द्वारा निदेश दिया गया कि जिन लोगों ने मुआवजा राशि लेने से इंकार किया, उसकी जांच जिला कल्याण पदाधिकारी स्वयं अपने स्तर से करेंगे. अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत राशि की कमी को देखते हुए डीएम द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अत्याचार निवारण अधिनियम हेतु राशि की मांग करें.
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