गोपालपुर गोलीकांड में तीन दोषियों को आजीवन कारावास, 60 हजार जुर्माना

गोपालपुर गांव में वर्ष 2017 में हुई गोलीकांड मामले में मंगलवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया. जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सात) अमरेंद्र कुमार की अदालत ने तीनों आरोपित सोनू राम, धर्मेंद्र राम और निर्भय कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

By PANKAJ KUMAR SINGH | July 31, 2025 9:47 PM
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जमुई . खैरा थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में वर्ष 2017 में हुई गोलीकांड मामले में मंगलवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया. जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सात) अमरेंद्र कुमार की अदालत ने तीनों आरोपित सोनू राम, धर्मेंद्र राम और निर्भय कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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