खगड़िया. अंचलाधिकारी द्वारा रोक लगाये जाने के बावजूद अतिक्रमणकारियों द्वारा बागमती नदी के गोद में धड़ल्ले से मकान बनाया जा रहा है. अंचलाधिकारी के आदेश के बावजूद अतिक्रमणकारी आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं. सीओ ने सात अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजा है. नोटिस में सीओ ने कहा कि जब तक जमीन का कागजात की जांच नहीं हो जाती है. जब तक कोई नया निर्माण बागमती नदी के गोद में नहीं कर सकते हैं़ लेकिन अतिक्रमण करने वालों पर इसका कोई असर नहीं हुआ. स्थानीय लोगों ने कहा कि यहां पर जल जीवन हरियाली योजना संबंधी सरकार के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है. लोगों ने बताया कि सरकार का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी कारण के नदी, पोखर, तालाब का अतिक्रमण करने के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. सीओ ने नदी के गोद में घर बनाने वाले अलौली निवासी चंद्रशेखर साह के पुत्र मनोज कुमार, देव नारायण रजक के पुत्र राजकुमार रजक, रामतनिक मंडल के पुत्र अजय कुमार, विनोद यादव की पत्नी कृष्णा देवी, रघुनंदन साह के पुत्र सतपाल साह, मोहन नारायण गुप्ता के पुत्र विरचन कुमार, देबू यादव के पुत्र प्रमोद यादव को नोटिस किया गया है. सीओ ने कहा कि नदी में घर बनाने वाले अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया है.. हालांकि बागमती नदी की जमीन अतिक्रमण किये जाने के मामले में बिहार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण सिंह के न्यायालय में 23 जून 2025 को सुनवाई होगी. उक्त मामले में राज्य सूचना आयुक्त द्वारा अलौली सीओ को सुनवाई की तिथि को उपस्थित रहने का आदेश दिया.
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