भूमि सुधार व जनसुविधा की दिशा में एक निर्णायक पहल………..
खगड़िया. आगामी 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक राजस्व महाअभियान चलाया जायेगा. राजस्व से संबंधित मामलों का त्वरित निराकरण करना और राजस्व अभिलेखों में मौजूद त्रुटियों को सुधारना करने के उद्देश्य से महाअभियान चलाया जायेगा. महाअभियान के दौरान जिले में भूमि संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान, राजस्व अभिलेखों के अद्यतन किया जायेगा. जिला जन संपर्क पदाधिकारी कौशिकी ने बताया कि महाअभियान के दौरान दाखिल-खारिज, परिमार्जन, उत्तराधिकार एवं बंटवारा नामांतरण से संबंधित याचिकाओं का त्वरित निष्पादन किया जायेगा. म्यूटेशन प्लस, परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन समाधान किया जायेगा. रैयतों को उनके भूमि अभिलेखों की प्रति प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाया जायेगा. लंबित राजस्व मामलों को समाप्त कर राजस्व प्रशासन को पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए महाअभियान चलाया जाएगा. प्रथम चरण में 14 अगस्त 2025 तक सभी अंचल में जमाबंदी पंजियों का प्रिंट आउट प्राप्त किया जायेगा. पंचायतवार माइक्रोप्लान तैयार किया जायेगा. अमीनों एवं राजस्व कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा. द्वितीय चरण 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक सक्रिय क्रियान्वयन किया जायेगा. महाअभियान के दौरान दो सदस्यीय टीम प्रत्येक मौजा में जाकर रैयतों को भूमि दस्तावेजों की प्रति व आवेदन प्रपत्र वितरित करेगी. महाअभियान की तैयारी को लेकर सोमवार को समाहरणालय सभाकक्ष में बैठक हुयी. बैठक में राजस्व कर्मियों के साथ अन्य कर्मियों ने भाग लिया. बताया गया कि पंचायत सरकार भवन में हल्कावार शिविर लगाया जायेगा. प्राप्त आवेदनों को म्यूटेशन प्लस एवं परिमार्जन प्लस पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर त्वरित निष्पादन किया जायेगा.
तृतीय चरण 21 सितंबर से 30 अक्टूबर 2025 तक निष्पादन एवं सुधार
बताया गया कि सभी आवेदनों का निष्पादन एवं आवश्यक सुधार किया जायेगा. जिन मामलों में आपत्तियां या त्रुटियां होंगी. उन्हें भी यथाशीघ्र निपटाया जायेगा. जिला प्रशासन द्वारा सभी अंचलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है. बताया गया कि मुखिया, वार्ड सदस्य एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित किया जायेगा. अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए होर्डिंग, पोस्टर, व्हाट्सएप, बुल्क एसएमएस इत्यादि माध्यमों का उपयोग किया जायेगा. जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने जिले के सभी रैयतों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं. अपने भूमि अभिलेखों को अद्यतन कराएं. इससे भविष्य में किसी भी तरह के भूमि विवाद, त्रुटि अथवा असुविधा से बचा जा सकेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है