Motihari : बंजरिया. प्रखंड कार्यालय के सभागार में सोमवार को बीडीओ अजय कुमार प्रिंस ने राजनीतिक दलों के अध्यक्षों व प्रतिनिधियों के साथ बैठक किया. उन्होंने कहा कि मतदाताओं के पुनरीक्षण तीन तरह से किया जा रहा है. जिस मतदाता का जन्म एक जुलाई 1987 के पहले हुआ है. वैसे मतदाता को वोटर लिस्ट में बने रहने के लिए उनको बैंक पासबुक, एलआइसी, निवास, जाति, पोस्ट आफिस का खाता आदि में से कोई एक प्रमाण देना होगा. दूसरा एक जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जिनका जन्म हुआ है. वैसे मतदाता को एक अपना पहचान पत्र के साथ माता-पिता में किसी एक का प्रमाण पत्र देना होगा. जबकि 2004 के बाद जन्म लेने वाले वोटर को एक अपना पहचान पत्र के साथ माता-पिता दोनों का पहचान पत्र जमा करना होगा. पहचान जमा नहीं करने पर वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा. मतदाता सूची का पुनरीक्षण 25 जुलाई तक होगा. मौके पर प्रखंड बीस सूत्री अध्यक्ष क्यामूल हक, सज्जाद आलम, दीपू चौरसिया, विंध्याचल यादव व अन्य मौजूद थे.
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