Motihari: मोतिहारी.जिले के चर्चित कुण्डवा चैनपुर हनुमान मंदिर के महंथ सुरेश सिंह मस्तान हत्याकांड की सुनवाई करते हुए शनिवार को 20वीं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सीमा कुमारी ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया. मामले पांच अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सहित 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर छ: महीने अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. दोषी करार दिए गए सभी पांचों आरोपी पर मृतक सुरेश सिंह मस्तान जो कुण्डवा चैनपुर हनुमान मंदिर के महंत थे, के भाई हरेंद्र सिंह ने 21 जुलाई 2022 को आरोप लगाया कि सभी आरोपी कुण्डवा चैनपुर थाना के हसनपुर निवासी आकाश कुमार उर्फ रॉकी, कुण्डवा चैनपुर के हसनपुर निवासी रूपेश कुमार, थाना क्षेत्र के सिगरहिया निवासी केशव कुमार, बैरिया निवासी आशुतोष कुमार और खरही निवासी मुकेश कुमार ने एक बजे दिन में हनुमान मंदिर स्थित बंगला में घुसकर प्रतिबंधित हथियार से गोली मारकर हत्या कर दिया जिसके आधार पर कुण्डवा चैनपुर थाना काण्ड संख्या 154/22 हत्या एवं आर्म्स एक्ट में प्राथमिकी दर्ज किया गया .न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवाई की गई. अभियोजन पक्ष से पीपी दिग्विजय नारायण सिन्हा ने दस गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा दोनों पक्षों का दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने सभी आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 व 34 के तहत 20 वर्ष एवं 20000 का जुर्माना तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष एवं 5000 जुर्माना की सजा सुनाते हुए उक्त फैसला सुनाया है. यहां बता दें कि महंथ सुरेश मस्तान की इलाके में मजबूत पकड़ थी .
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