Motihari: मोतिहारी. जिले के विभिन्न नदियों में मछली मारकर जीविकोपार्जन करने वाले मछुआरों के लिए प्रतिबंधित महीने जून से अगस्त तक, उनकी आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव को देखते हुए मत्स्य विभाग राहत सह बचाव योजना के तहत उन्हें सहायता राशि प्रदान कर रहा है. इसके लिए जिले में मछली मारने के कार्य में लगे मछुआरों से ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है. विभाग ने इसके लिए 31 मई तक आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की है. यह योजना नदियों में मत्स्य संपदा के संरक्षण एवं मछुआरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गयी है.
सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य• जून से अगस्त तक के प्रतिषेधित महीनों में मछुआरों को आर्थिक सहायता मिलेगी.
• पूर्णकालिक मछुआरों को जीविकोपार्जन में सहूलियत मिलेगी.
आवेदन के लिए पात्रता• आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
• वह मत्स्यजीवी सहयोग समिति,निबंधित फेडरेशन,वेलफेयर सोसायटी,समूह का सदस्य हो.
• आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो.
योजना का उद्देश्य
लाभुक ऐसे कर सकते हैं आवेदन
जिला मत्स्य पदाधिकारी डॉ नूतन ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता रखने वाले लाभुक विभाग के सरकारी वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए लाभुकों को स्व अभिप्रमाणित दो पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, त्रिस्तरीय पंचायत समिति सदस्य द्वारा अनुशंसा आय प्रमाण पत्र, वार्षिक अंशदान की सहमति पत्र, समिति या संघ की सदस्यता प्रमाण पत्र, मत्स्य शिकार माही प्रमाण पत्र आदि कागजात के साथ ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 31 में निर्धारित की गई है.
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