Motihari: मोतिहारी. पूर्वी चंपारण जिले में 1200 मतदाता के आधार पर मतदान केंद्रों की संख्या 4094 हो गयी. आगामी बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 1200 मतदाता के आधार पर एक मतदान केंद्र बनाए जाने की जो प्रक्रिया थी वह अब पूरी हो गयी. सभी मतदान केंद्रों का युक्तिकरण का कार्य संपन्न कर लिया गया. सोमवार को प्रभारी डीएम मुकेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई राजनीति दलों की बैठक में इसकी जानकारी दी गयी. केन्द्रों का सत्यापन हो गया और 6 जुलाई तक दावा आपत्ति दर्ज किये जाएंगे. उप निर्वाचन पदाधिकारी सरफराज नवाज ने बताया की पूर्व के मतदान केंद्रों में 230 मतदान केंद्र ऐसे हैं, जहां पर मतदाताओं को शिफ्ट किया गया है. अर्थात एक ही भवन में दो या तीन मतदान केंद्र होने की स्थिति में जिस मतदान केंद्र पर 1200 से ज्यादा मतदाता थे, उनको उसी भवन के दूसरे मतदान केंद्र पर शिफ्ट किया गया है. नये मतदान केंद्रों को यथासंभव पहले के मतदान केंद्र के लोकेशन पर ही बनाया गया है. यानी उससे निकटतम दूरी पर स्थित सरकारी भवन में नया मतदान केंद्र स्थापित किया गया है ताकि मतदाताओं को किसी तरह की असुविधा नहीं हो.मतदान केंद्रों का सत्यापन 25 एवं 26 जून को कर लिया गया है. युक्तिकरण के पश्चात जिले में कुल 583 मतदान केंद्र बढ़े हैं. कहा कि पहले 3511 मतदान केंद्र जिला में स्थापित थे अब यह संख्या 4094 हो गई है. दावा आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त होने और उसकी जांच के बाद 08 जुलाई तक इसका निष्पादन कर दिया जाएगा. बैठक में विधायक प्रमोद कुमार, राणा रणधीर सिंह, श्याम बाबू प्रसाद यादव, सुनील मणि तिवारी, डॉ शमीम अहमद के अलावा सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे. विधान सभावार बढ़े मतदान केन्द्रों की संख्या- 10-रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में युक्तिकरण के दौरान 38 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इसी तरह से सुगौली में 38, नरकटिया में 61, हरसिद्धि में 36, गोविंदगंज में 56,केसरिया में 39, कल्याणपुर में 36, पिपरा में 63, मधुबन में 50, मोतिहारी में 45, चिरैया में 56 एवं ढाका विधानसभा क्षेत्र में 65 सहित कुल 583 नए मतदान केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं. इस प्रकार जिले में मतदान केंद्रों की संख्या 3511 से बढ़कर 4094 प्रस्तावित है. -2003 के गहन सूची में शामिल मतदाताओं को नहीं देना पड़ेगा दास्तवेज मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 के संबंध में बताते हुए उप निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम एक जनवरी 2003 की अंतिम गहन पुनरीक्षित मतदाता सूची में शामिल है ऐसे मतदाताओं को केवल अपनी प्रविष्टि की पुष्टि करनी है और गणना प्रपत्र भरकर जमा करना है. इसके लिए उन्हें कोई दस्तावेज नहीं देना है. इसके अतिरिक्त यदि किसी मतदाता के माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति एक जनवरी.2003 तक मतदाता सूची में शामिल रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को इस विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान नामांकन के लिए किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है चाहे उसे व्यक्ति की जन्म तिथि कुछ भी हो..2003 की मतदाता सूची ऑनलाइन उपलब्ध है. उसका सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी सभी सदस्यों एवं राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष को उपलब्ध करा दिया जाएगा.
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