मुंगेर. जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुंगेर के तत्वावधान में महिलाओं का कार्य स्थल पर लैगिंग उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन को लेकर शनिवार को विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. अध्यक्षता विशेष न्यायाधीश उत्पाद प्रथम रूम्पा कुमारी ने की. न्यायिक पदाधिकारियों ने पॉश अधिनियम की जानकारी दी. साथ ही यौन उत्पीड़न के तहत आने वाले विषयों पर भी विशेष जानकारी दी. यौन उत्पीड़न के रोकथाम के उपाय, शिकायत निवारण की प्रक्रिया के विषय पर भी उपस्थित लोगों को जानकारी दी. बताया गया कि कार्य स्थल पर सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सौहार्दपूर्ण जीवन उनका प्राथमिक आधार है. इसके लिए वे सजग रहे. साथ ही अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें. मौके पर महिला न्यायिक पदाधिकारी आदिति गुप्ता, आकांक्षा, कुमारी विजयाशांति, कविता अग्रहरी, प्रज्ञा मानस, विधिज्ञ संघ की सचिव रानी कुमारी सहित महिला कर्मचारी, प्रखंडों से आई शिक्षिका, महिला अधिवक्ता सहित अन्य मौजूद थी.
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