नदियों से बालू उत्खनन पर चार माह के लिए रोक

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर नदियों से बालू उत्खन्न पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. जो 15 जून से प्रभावी रहेगा और यह 15 अक्तूबर तक जारी रहेगा

By DHIRAJ KUMAR | June 15, 2025 10:55 PM
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मुंगेर.

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर नदियों से बालू उत्खन्न पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. जो 15 जून से प्रभावी रहेगा और यह 15 अक्तूबर तक जारी रहेगा. जिन नदी घाटों की बंदोबस्त हुई है, वहां बंदोबस्तधारी 4 महीने तक नदी से बालू नहीं निकाल सकेंगे. प्रतिबंध लगते ही बालू के दामों में उछाल देखने को मिलने लगा है. बताया जाता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर नदियों से बालू के उठाव पर रोक लगा दिया गया है. जिसके कारण जिले में बंदोबस्त घाटों से बालू का उत्खनन रूक गया है. विदित हो कि जिले के संग्रामपुर प्रखंड में पृथ्वीचक घाट और सहोरा घाट पीला बालू के लिए बंदोवस्त किया गया है. इन दोनों घाटों पर बालू उठाव का कार्य पूरी तरह से बंदोबस्तधारी द्वारा रोक दिया गया है. बालू उत्खनन पर रोक लगते ही मुंगेर घाटों के अलावे जमुई, बांका, लखीसरासय से आने वाले बालू की कीमत में ट्रक वालों ने बढोतरी कर दिया है. जिसका असर जिले में दिखने लगा है. क्योंकि वैध और अवैध रूप से बालू का खुदरा कारोबार करने वाले ने भी बालू की कीमत में बढोतरी कर दिया है.
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