राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की बैठक

अपने-अपने बीएलए के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में बीएलओ द्वारा कराए जा रहे कार्य की जांच कराते रहें.

By AMIT JHA | June 26, 2025 7:48 PM
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विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 एवं मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के दिये निर्देश मुंगेर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 एवं मतदान केंद्रों के युक्तिकरण को लेकर गुरूवार को जिले के राजनीतिक दलों के साथ बैठक की. जिसमें विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुये. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनैतिक दलों के सदस्यों को भारत निर्वाचन आयोग के अद्यतन दिशा-निर्देश से अवगत कराया. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ आयोग द्वारा पिछले माह हुए विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 पर विस्तृत चर्चा करते हुए अद्यतन जानकारी दी. उन्होंने कहा कि बीएलओ को मौजूदा मतदाताओं के लिए पहले से मुद्रित विवरण वाले गणना फॉर्म की दो प्रतियां दी जाएगी. जो घर-घर जाकर सभी को उपलब्ध करेंगे. बीएलओ प्रत्येक घर का दौरा करेंगे और मौजूदा मतदाताओं को पहले से मुद्रित विवरण वाले गणना फॉर्म की दो प्रतियां वितरित करेंगे और उन्हें फॉर्म भरने में मार्गदर्शन भी देंगे. अगर किसी मतदाता का नाम अर्हता तिथि 1.1.2003 के आधार पर निर्मित मतदाता सूची में दर्ज है तो साक्ष्य के रूप में उस मतदाता सूची की प्रति मान्य होगी. उन्हें किसी और दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी. जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने-अपने बीएलए के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में बीएलओ द्वारा कराए जा रहे कार्य की जांच कराते रहें. बिहार में पिछला गहन पुनरीक्षण वर्ष 2003 में किया गया था. वर्तमान में तेजी से हो रहे शहरीकरण, लगातार होने वाले प्रवासन, नए युवाओं का 18 वर्ष की आयु पूरी कर मतदाता बनने की पात्रता प्राप्त करना, मृत्यु की जानकारी का समय पर न मिलना तथा अवैध विदेशी नागरिकों के नाम सूची में दर्ज हो जाने से गहन पुनरीक्षण कराना आवश्यक हो गया है, ताकि त्रुटिरहित और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार की जा सके. उन्होंने कहा कि आयोग से प्राप्त निदेश के आलोक में सभी राजनीतिक दल प्रत्येक मतदान केंद्र पर अपने बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) की नियुक्ति कर लें. बीएलए की सक्रिय भागीदारी से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि यदि कोई विसंगतियां या त्रुटियां हों, तो उनका समाधान तैयारी के प्रारंभिक चरण में ही कर लिया जाए. जिससे दावे, आपत्तियों और अपीलों की संख्या में कमी लाई जा सके.

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