समस्तीपुर : जिले में 1 अप्रैल, 2025 से स्कूली बच्चों को ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा से स्कूल ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के कारण लिया गया है. जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस संबंध में कार्रवाई करने का आदेश दिया था. डीएम के आदेश के बाद एक आदेश जारी कर दिया गया है और सभी प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को इस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है. इस आदेश का अवहेलना करने पर स्कूल संचालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. यह निर्णय राज्य के विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया था. जिसमें बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गयी है. परिवहन विभाग, बिहार सरकार की ओर से जारी अधिसूचना सं.-06/विविध (ई.रिक्शा)-07/2015-परिवहन के अनुसार, अब से ई-रिक्शा और ई-कार्ट का उपयोग स्कूली बच्चों के परिवहन में नहीं किया जायेगा. इस आदेश को लेकर 21 जनवरी, 2025 को विभिन्न माध्यमों से विस्तृत सूचना प्रकाशित की गई थी, लेकिन इसके बावजूद कई स्थानों पर इन वाहनों का इस्तेमाल बच्चों के परिवहन के लिए किया जा रहा था, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई थी. बिहार पुलिस मुख्यालय ने भी पुलिस अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे इस आदेश को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए संबंधित पक्षों जैसे विद्यालय प्रबंधन, अभिभावक और ट्रांसपोर्ट प्रबंधन को सूचित करें. इसके साथ ही, आदेश के पालन की स्थिति पर रिपोर्ट भी पुलिस मुख्यालय को भेजी जाये.
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