समस्तीपुर : जिला परिवहन पदाधिकारी विवेक चंद्र पटेल ने कहा है कि बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. इसको लेकर जिले में सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है. डीटीओ ने बताया कि परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किया है. उन्होंने बताया कि ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जंप करने, रैश ड्राइविंग, ओवरलोडिंग, बिना हेलमेट व सीट बेल्ट के वाहन चलाना, गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जायेगी. चालक द्वारा नियम का उल्लंघन करने पर दो बार उन्हें फाइन करके छोड़ दिया जायेगा. तीसरी बार में उनका लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया जायेगा. वे तीन महीने तक गाड़ी नहीं चला सकेंगे. तीन महीने बाद उसके लाइसेंस को फिर से बहाल किया जायेगा. उसके बाद अगर चौथा और पांचवां केस आयेगा तो उस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिये रद्द कर दिया जायेगा. जिन चालकों का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा, वे एक साल तक नया लाइसेंस नहीं बनवा सकेंगे.
संबंधित खबर
और खबरें