Samastipur News: समस्तीपुर : बार-बार समय सीमा बढ़ाने के बाद भी जिले में ई-केवाईसी से वंचित राशनकार्ड अपना ई-केवाईसी नहीं करा रहे हैं. जिले में फिलवक्त राशनकार्डधार परिवार के 870713 उपभोक्ताओं ने अपना ई-केवाइसी नहीं कराया है. विदित हो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत उपभोक्ताओं खाद्यान्न मुहैया कराया जाता है. इस अधिनियम के तहत उपभोक्तओं की पात्रता निर्धारित की गयी है. अधिनियम के तहत पात्रता के लिये मानक तय किया गया है. मानक पर खड़ा उतरने वाले उपभोक्ताओं को ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न मिलना है. इसके लिये शत-प्रतिशत उपभोक्ताओं का ई-केवाई जरूरी है. लेकिन अबतक तकरीबन 76 प्रतिशत उपभोक्ताओं का ही ई-केवाईसी हो पाया है. बचे हुये उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी के लिये बार-बार मौका दिया जा रहा है. ई-केवाईसी के कराने के लिये नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध है. इतना ही नहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित सभी लाभुकों का फेसियल ई-केवाईसी की सुविधा भी आरंभ कर दिया गया है, जिसके द्वारा कोई भी लाभुक अपने मोबाईल फोन से देश के किसी भी स्थान से मेरा ई-केवाईसी एप तथा आधार फेस आरडी एप के माध्यम से अपना ई-केवाईसी करा सकते हैं. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत उपभोक्ता मामले, सरकार के विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने एक बार फिर ई-केवाईसी व आधार सीडिंग के लिये 30 जून 2025 तक का समय सीमा विस्तारित किया है. निर्देश के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आच्छादित सदस्य किसी भी लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर संधारित पीओएस यंत्र के माध्यम से 30 जून 2025 तक निःशुल्क आधार सीडिंग ई-केवाईसी करा सकते हैं.
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