Samastipur News: समस्तीपुर : शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. अब सभी प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से संपन्न होगी. जिसका उद्देश्य पारदर्शिता और सुगमता लाना है. निदेशक माध्यमिक शिक्षा जारी आदेश में कहा है कि विद्यालयों में नामांकित छात्र-छात्राओं के अनुपात में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने के लिए निर्देश दिये गये हैं. पूर्व से प्रतिनियुक्त सभी कोटि के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को 31 जुलाई तक हर हाल में रद्द किया जायेगा. नव नियुक्त प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षकों के योगदान की तिथि को 31 जुलाई तक विस्तारित किया गया है. ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से विभिन्न कारणों से स्थानांतरित शिक्षकों के नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक निर्धारित की गई है. इसी प्रकार, टीआरई थ्री के अंतर्गत नियुक्त विद्यालय अध्यापक के विद्यालय में योगदान की तिथि को भी 31 जुलाई तक बढ़ाया गया है. डीईओ 31 जुलाई के उपरांत जिला के विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों की विस्तृत समीक्षा करेंगे. इसमें स्थानांतरण एवं नव नियुक्त प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक/टीआरई थ्री के अंतर्गत नियुक्त विद्यालय अध्यापक के योगदान के उपरांत अब विद्यालयों में वास्तविक रूप से कितने शिक्षक विषयवार पदस्थापित एवं कार्यरत हैं इसका आकलन किया जायेगा. विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के नामांकन के अनुरूप शिक्षकों का पदस्थापन नहीं होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति तार्किक एवं पारदर्शी तरीके से की जा सकेगी. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रतिनियुक्ति से शिक्षक की शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित न हो. जिला स्तर पर प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई प्रारंभ करने से पूर्व यह समीक्षा करना समीचीन होगा कि किन-किन विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक पदस्थापित हैं. शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति संबंधित प्रखंड के अन्य विद्यालयों में की जायेगी. प्रतिनियुक्ति करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि जिस विद्यालय से शिक्षक की प्रतिनियुक्ति की जा रही है, उस विद्यालय में उस विषय के शिक्षक का पद रिक्त न रहे. किसी भी परिस्थिति में पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक की प्रतिनियुक्ति नहीं की जायेगी. शिक्षकों की किसी भी तरह की प्रतिनियुक्ति 1 अगस्त केवल ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से ही की जायेगी. प्रतिनियुक्ति आदेश निर्गत होने के उपरांत ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर संबंधित शिक्षक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी जायेगी. पोर्टल के माध्यम से अधिकतम 180 दिनों के लिए ही प्रतिनियुक्ति की जा सकेगी. जिला शिक्षा पदाधिकारी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही प्रतिनियुक्ति की अवधि का निर्धारण करेंगे. प्रतिनियुक्ति की समीक्षा जिला स्थापना समिति समय-समय पर करेगी. यह कदम शिक्षकों के पदस्थापन में अधिक पारदर्शिता, दक्षता और विद्यालयों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.
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