विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लगे कर्मी विभागीय दायित्व से होंगे मुक्त

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम रिची पांडेय ने संबंधित पदाधिकारियों को मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य में लगे कर्मियों को विभागीय दायित्व से मुक्त रखने का आदेश दिया है.

By VINAY PANDEY | July 4, 2025 8:04 PM
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सीतामढ़ी. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम रिची पांडेय ने संबंधित पदाधिकारियों को मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य में लगे कर्मियों को विभागीय दायित्व से मुक्त रखने का आदेश दिया है. मुख्य सचिव के पत्र के आलोक में डीएम द्वारा उक्त आदेश जारी किया गया है. इससे विशेष पुनरीक्षण कार्य में लगे कर्मियों को बड़ी राहत मिली है. अब वे पूरा समय पुनरीक्षण कार्य में देंगे. — पोर्टल पर अपलोड होगा प्रपत्र जारी पत्र में डीएम पांडेय ने कहा है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की गयी है. इस तहत मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा सभी मतदाताओं के घर-घर जाकर उनको गणना प्रपत्र उपलब्ध कराया जाना है एवं पुनः उनसे वांछित दस्तावेजों के साथ गणना प्रपत्र प्राप्त करते हुए निर्वाचन विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जाना है. इस क्रम में मुख्य सचिव द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संलग्न कर्मियों यथा मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी व उनके सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत शिक्षक, विकास मित्र, आंगनबाड़ी सेविका, कचहरी सचिव, पंचायत सचिव एवं टोला सेवक आदि की उपलब्धता विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित कार्यों में शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने एवं उनके विभागीय कार्य के संपादन के लिए समुचित व्यवस्था करने का निदेश संसूचित है. — मुख्य सचिव के निदेश पर पत्र जारी मुख्य सचिव के पत्र के आलोक में डीएम ने संबंधित पदाधिकारियों. को मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी/बीएलओ सुपरवाइजर को निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के सफल क्रियान्वयन के लिए उनके विभागीय कार्यों से तत्काल प्रभाव से मुक्त करना सुनिश्चित करने का आदेश दिया है. डीएम ने विभागीय कार्य के संपादन हेतु समुचित वैकल्पिक व्यवस्था करना सुनिश्चित करने को कहा है. बॉक्स में : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य में लगे बीएलओ व उनके सुपरवाइजरों को अतिरिक्त मानदेय के भुगतान का निर्णय लिया गया है. जारी पत्र के अनुसार, आयोग द्वारा बीएलओ व उनके सुपरवाइजर को उनके वार्षिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त एकमुश्त 6,000 का मानदेय देने की मंजूरी दी गई है.

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