सीतामढ़ी कोर्ट. वर्ष 2021 में बेलसंड थाना क्षेत्र के जाफरपुर गांव में एक युवक की नृशंस हत्या मामले में शुक्रवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार-3 ने पिता-पुत्र समेत आठ दोषियों को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनायी है. साथ ही 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. फैसले में कहा है कि अर्थदंड की राशि नहीं चुकता करने पर 10-10 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. सजा पाये व्यक्तियों में जाफरपुर गांव निवासी मो अलीम के पुत्र मो अशरफ अली, मो अयूब, मो वाजिद, पुत्र मो सइम उर्फ सहीम, मो सलमान, मो शहजाद, मो उस्मान के पुत्र मो इबरान उर्फ इमरान, मो पातर उर्फ सरफराज शामिल है. 18 जुलाई 2025 को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी को दोषी पाया था. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक कामेश्वर प्रसाद ने पक्ष रखा. वहीं, बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता अखिलेश्वर ने बहस की.
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