कोर्ट का सूडानी नागरिक का रिमांड लेने से इंकार

जिले के पुपरी शहर के ग्रिल की दुकान से बुधवार को गिरफ्तार सूडानी नागरिक का कोर्ट द्वारा रिमांड लेने से इन्कार कर दिया गया और उसे उसके अधिवक्ता के हवाले करने का आदेश दिया गया.

By VINAY PANDEY | June 19, 2025 10:46 PM
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सीतामढ़ी. जिले के पुपरी शहर के ग्रिल की दुकान से बुधवार को गिरफ्तार सूडानी नागरिक का कोर्ट द्वारा रिमांड लेने से इन्कार कर दिया गया और उसे उसके अधिवक्ता के हवाले करने का आदेश दिया गया. बता दें कि बुधवार को सूडानी व्यक्ति बराका इशाग मुर्शाल के पास से किसी प्रकार के वैध दस्तावेज़ बरामद नहीं होने से उसे पुपरी पुलिस गिरफ्तार कर ली थी. उसके बाद सूडानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस उसे रिमांड के लिए कोर्ट में लेकर पहुंची थी. रिमांड अधिवक्ता बालबीर प्रसाद के तर्कों से संतुष्ट होकर कोर्ट ने उसका रिमांड नहीं लिया और उसे उसके वकील के हवाले करने का आदेश दिया.

रिमांड अधिवक्ता प्रसाद (असहाय, गरीब व कमजोर का कोर्ट में पक्ष रखने को विधिवत नियुक्त अधिवक्ता) ने बताया कि उक्त सूडानी छात्र है. उसके पास पासपोर्ट है, जबकि वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी है. इसी कारण कुछ माह पूर्व मधुबनी जिले की हरलाखी थाने की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था. उसे छह माह जेल में रहना पड़ा था. मधुबनी में सूडानी छात्र के वकील ने लोकल दो व्यक्ति की व्यवस्था कर उसे जमानत पर जेल से बाहर निकाला था. मधुबनी कोर्ट ने सूडानी को किसी डिटेंशन सेंटर में रखने को कहा था. इसी बीच, उसके अधिवक्ता ने एक क्रिमिनल मिसलेनियस केस फाइल किया, जिसके आलोक में कोर्ट ने उसे उसके कर्नाटक के एक दोस्त के हवाले करने का आदेश दिया. साथ ही सूडानी को हर तारीख पर कोर्ट में उपस्थित रहने व देश नहीं छोड़ने का आदेश दिया गया था. कुछ दिनों तक वह कर्नाटक वाले दोस्त के साथ दिल्ली में भी रहा है.

— सूडानी नागरिक को रिफ्यूजी का कार्ड

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