— भिट्ठामोड़ में इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट की स्थापना को अर्जित भूमि खाली कराने का मामला
— सहायक अभियंता, भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण गृह मंत्रालय, भारत सरकार(नयी दिल्ली) के द्वारा जारी की गयी आम सूचना
सुरसंड
. इंडो-नेपाल बॉर्डर भिट्ठामोड़ में एकीकृत जांच चौकी (इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट) की स्थापना के लिए अर्जित भूमि को खाली करने की तिथि 26 जून निर्धारित कर दी गयी है. सहायक अभियंता, भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली के द्वारा जारी आम सूचना के अनुसार यदि उक्त तिथि तक इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट की स्थापना के लिए अर्जित भूमि पर स्थित संरचनाओं को नहीं हटाया गया तो 27 जून को बल पूर्वक हटा दिया जायेगा. इस आम सूचना की प्रतिलिपि सभी हितबद्ध रैयतों को भेज दी गयी है. साथ ही श्रीखंडी भिट्ठा पूर्वी पंचायत के मुखिया को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अपने स्तर से उक्त सूचना का प्रचार-प्रसार करवाने का आग्रह किया गया है. इसकी प्रतिलिपि सीओ, सुरसंड व थानाध्यक्ष भिट्ठा थाना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित करते हुए डीपीआरओ को सूचनार्थ व डीएम को सादर सूचनार्थ प्रेषित कर दी गयी है. जारी आम सूचना में बताया गया है कि एकीकृत जांच चौकी की स्थायी स्थापना को ले मौजा श्रीखंडी भिट्ठा, थाना नंबर 49 पर अवस्थित अर्जित भूमि पर संरचना हटाने का मुआवजा भुगतान किया जा चुका है. पर, अब तक अर्जित भूमि पर स्थित संरचना/मकान को हटाया या तोड़ा नहीं गया है. जिसके चलते एकीकृत जांच चौकी का निर्माण कार्य बाधित है. बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि 26 जून 2025 तक उक्त भूमि पर स्थित संरचना व उसमें अवस्थित चल संपत्ति को हटा लें. अन्यथा 27 जून 2025 को भूमि पतन प्राधिकार, भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा एकीकृत जांच चौकी के निर्माण कार्य को ले संरचना/मकान को बल पूर्वक हटा दिया जायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है