पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) को संदेशखाली जाने की इजाजत दे दी. विधायक शंकर घोष भी साथ जा सकते हैं. हालांकि, अदालत ने पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई भी कार्यकर्ता या समर्थक क्षेत्र में प्रवेश न कर सके. पश्चिम बंगाल सरकार ने न्यायमूर्ति कौशिक चंदा के सोमवार के आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की थी. मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए भाजपा नेता को संदेशखाली जाने की अनुमति दे दी है.
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