Traffic Challan : यदि गाड़ी चलाते वक्त आपसे भी गलती हुई और चालान घर में आ गया है तो ये खबर आपके काम की है. जी हां…दिल्ली में लंबित ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा. इसके लिए 8 मार्च 2025 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, लोक अदालत में कुल 1.80 लाख चालानों का निपटारा करने का टारगेट रखा गया है. सभी गाड़ियों के ऑनर को सलाह दी गई है कि वे अपना चालान पहले से डाउनलोड करके ही अदालत में पहुंचे.
यहां होगा ट्रैफिक चालानों का निपटारा
लोक अदालत का आयोजन द्वारका, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी के अलावा राउज एवेन्यू, साकेत और तीस हजारी कोर्ट परिसरों में किया जाएगा.
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कौन से चालान किए जाएंगे स्वीकार?
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 30 नवंबर 2024 तक लंबित चालान, जो ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर नजर आ रहा है, लोक अदालत में स्वीकार किए जाएंगे. इसमें मौके पर जारी किए गए चालान और नोटिस ब्रांच द्वारा भेजे गए चालान भी शामिल किए जाएंगे.
किन चालानों का निपटारा नहीं किया जाएगा?
1. वैसे चालान जो नियमित, इवनिंग या डिजिटल कोर्ट में भेजे जा चुके हैं.
2. वैसे चालान जिनका भुगतान पहले किया जा चुका है.
3. वैसे चालान जिन्हें कोर्ट ने संज्ञान में लेने से इनकार किया है.
प्रिंट आउट साथ लाना जरूरी
कोर्ट परिसर में प्रिंट आउट निकालने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी. इसलिए प्रिंट आउट साथ लेकर आप पहुंचे. कोर्ट परिसर में समय पर पहुंचें.
कितने चालानों का किया जाएगा निपटारा?
प्रत्येक लोक अदालत बेंच में 1000 चालानों का निपटारा होगा. 180 कोर्ट बेंचों में कुल 1.80 लाख चालानों का निपटारा किया जाएगा. एक प्राइवेट गाड़ी के लिए ज्यादा से ज्यादा 07 चालान/नोटिस (05 नोटिस, 02 चालान) और एक कमर्शियल गाड़ी के लिए 02 चालान/नोटिस का निपटारा किया जाएगा.