चाईबासा. उपायुक्त चंदन कुमार के निर्देश पर समाज कल्याण शाखा के तत्वावधान में घरेलू हिंसा अधिनियम-2005 विषय पर शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में कार्यशाला व जागरुकता कार्यक्रम हुआ. जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के सचिव रवि चौधरी ने बताया कि घरेलू हिंसा अधिनियम- 2005 केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक, आर्थिक, यौन और भावनात्मक शोषण भी शामिल है. उन्होंने महिलाओं को अधिनियम के तहत प्राप्त संरक्षण, आवास, परामर्श और विधिक सहायता जैसे अधिकारों की जानकारी दी.
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