चाईबासा.
उपायुक्त चंदन कुमार ने एसपीजी मिशन बालक उच्च विद्यालय परिसर में बन रहे आवासीय फ्लैट सह शॉपिंग कॉम्पलेक्स पर रोक लगा दी है. इस संबंध में उपायुक्त ने नगर परिषद के प्रशासक को उक्त भूमि पर आवासीय फ्लैट सह शॉपिंग कॉम्पलेक्स निर्माण के लिए पारित नक्शा म्यूनिसिपल एक्ट-2011 के प्रावधानों व बिल्डिंग बायलॉज 2016 के नियम-17 के अन्य प्रावधानों के तहत रद्द करने व अवैध निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया है. साथ ही उक्त बंदोबस्ती शर्तों का उल्लंघन कर आवासीय फ्लैट सह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण में संलिप्त अधिकारियों, कर्मचारियों व व्यक्तियों को चिह्नित करते हुए अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है. विदित हो कि जिस विद्यालय परिसर में फ्लैट सह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है, उसमें डीड के अनुसार सरकार द्वारा उक्त विद्यालय की लीज शर्त में फुटबॉल मैदान शिक्षण संस्थान व विद्यालय के उद्देश्य से बंदोबस्त की गयी है. बावजूद उक्त विद्यालय भवन को विद्यालय प्रबंधन ने तोड़कर आवासीय फ्लैट सह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित किया जा रहा था. ऐसे में जिला प्रशासन ने जांच में पाया था कि उक्त भूमि दुम्बीसाई मौजा के थाना नंबर- 643 पुराना सर्वे 1913-14 के सर्वे प्लॉट नंबर-598 रकवा 3.40 एकड़ ट्रांसफर डीड के अनुसार एसपीजी मिशन को सरकार द्वारा बंदोबस्त की गयी थी. लिहाजा सदर अंचलाधिकारी से इसकी जांच करायी गयी थी. जांच के क्रम में पाया गया था कि मौजूदा समय में पुराने विद्यालय को तोड़कर कई आवासीय फ्लैट सह शॉपिंग काॅम्पलेक्स बनाया जा रहा है, जो लीज शर्तों का उल्लंघन है. फिलहाल जांच रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में संलिप्त अधिकारियों पर गाज गिरना तय है.
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