हजारीबाग. कोर्रा थाना को पकड़कर सुपुर्द किये गये वाहन और उस पर लदी हड्डी के मामले में जांच के बाद कोर्रा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है. प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) की धारा 325 (3) तथा झारखंड पशु क्रूरता एवं हत्या निषेध अधिनियम, 2005 की धारा 12(1) के तहत दर्ज की गयी है. वहीं गिरफ्तार आरोपितों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. वहीं, बरामद सामग्री को कोर्ट के आदेश के बाद नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू होगी. हिरासत में भेजे गये आरोपितों में मो रियाज आलम (पिता राहत जान, सैफपुर, मुरादाबाद), मो साजिश पिता (मो खुर्शीद, साहपुर चमारन, मुरादाबाद) के नाम शामिल हैं. आरोपियों ने पूछताछ में मवेशियों की हड्डियों की तस्करी करने की बात स्वीकार की है.
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