फोटो : 14 चांद 3 : प्रशिक्षण में शामिल लोग. प्रतिनिधि चंदवा. स्थानीय प्रखंड सह अंचल कार्यालय स्थित सभागार में बुधवार को बीएलओ व बीएलओ सुपरवाइजर को एक दिनी प्रशिक्षण दिया गया. बतौर प्रशिक्षक लातेहार से आये हेल्प डेस्क मैनेजर अरविंद रजक व तनवीर आलम मौजूद थे. उन्होंने सभी बीएलओ को मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर कई अहम जानकारी दी. प्रशिक्षण के दौरान फार्म छह, सात व आठ को ठीक-ठीक भरे जाने के दौरान बरती जानेवाली सावधानियों की जानकारी दी. प्रशिक्षण के दौरान बीएलओ सुपरवाइजर व बीएलओ ने महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग (समाज कल्याण निदेशालय) के पत्र संख्या 834 दिनांक 17 अप्रैल 2025 का हवाला देते हुये भारत सरकार के दिशा-निर्देश अनुरूप आंगनबाड़ी सेविकाओं को विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों से मुक्त कराने संबंधी जानकारी दी. प्रशिक्षक ने इस मुद्दे पर वरीय पदाधिकारियों को जानकारी देने की बात कही. प्रशिक्षण के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 22, 23 व 24 के प्रावधान की भी विस्तार से जानकारी दी गयी. निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख के बाद व निर्वाचन की समाप्ति से पूर्व धारा 22 के अधीन किसी भी तरह की प्रविष्टि करने से स्पष्ट मना किया. मौके पर कई बीएलओ सुपरवाइजर व बीएलओ मौजूद थे.
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