नगर प्रतिनिधि, पाकुड़. उपायुक्त न्यायालय में चल रहे एक मामले में पाकुड़ अनुमंडल पदाधिकारी ने अमड़ापाड़ा प्रखंड के पाडेरकोला गांव के ग्राम प्रधान निर्मल टुडू को पद से हटाने की अनुशंसा की है. यह अनुशंसा एसडीओ न्यायालय में पीडी वाद संख्या 05/2022-23, रवि किस्कू व अन्य बनाम निर्मल टुडू में 11 अप्रैल 2025 को पारित आदेश के आधार पर की गई है. मामले में दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें अधिवक्ताओं के माध्यम से प्रस्तुत की गईं. सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि ग्राम पाडेरकोला की गोचर और सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है, जिस पर ग्राम प्रधान द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, न ही उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई. जांच रिपोर्ट में यह सामने आया कि गोचर भूमि पर अवैध रूप से तालाब और खेत बनाए गए, रास्ते की भूमि पर घर बना दिए गए और बाजार की भूमि पर बाहरी लोगों द्वारा व्यवसाय किया जा रहा है. ग्राम प्रधान ने अपने जवाब में इन मामलों से अनभिज्ञ होने की बात कही, जिसे न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया. प्रकरण में यह भी सामने आया कि ग्राम प्रधान द्वारा जमाबंदी रैयतों से निर्धारित लगान से कई गुना अधिक राशि वसूली गई. उपायुक्त न्यायालय ने एसडीओ के आदेश और जांच प्रतिवेदन के आधार पर इसे ग्राम प्रधान की लापरवाही और दायित्व के प्रतिकूल आचरण माना है.
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