विशेष छापामारी दल का किया गया गठन
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम तारम्बा निवासी प्रधान मुंडा के घर में बड़ी मात्रा में डोडा जमा करके रखा गया है. इस सूचना के सत्यापन के बाद सरायकेला के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया. प्रधान मुंडा के घर में तलाशी के दौरान 22 बोरों में रखा 578.090 किलोग्राम डोडा बरामद किया गया. मौके से 30 वर्षीय प्रधान मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया.
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NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज
गिरफ्तारी के बाद प्रधान मुंडा के खिलाफ कुचाई थाना में 5 मार्च 2025 को कांड संख्या-18/25 दर्ज कर लिया गया. उसके खिलाफ धारा-15सी/22 एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है, जो नशीले पदार्थों की अवैध खेती, उत्पादन, भंडारण और व्यापार को निषिद्ध करता है. एनडीपीएस एक्ट के तहत यह अपराध गंभीर श्रेणी में आता है. दोषी पाये जाने पर 10 से 20 वर्ष तक की सजा एवं जुर्माना का प्रावधान है.
पुलिस की अपील- अफीम की अवैध खेती की दें जानकारी
इस बड़ी कार्रवाई पर सरायकेला-खरसावां जिले के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अवैध नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए जिले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस किसी भी हालत में नशीले पदार्थों की खेती, भंडारण और व्यापार को सहन नहीं करेगी. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि जनता से अपील है कि अगर उन्हें कहीं भी अफीम या अन्य नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार या खेती की सूचना मिले, तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें.
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