प्रभात खबर द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत पाठकों के लिए नि:शुल्क कानूनी सलाह का आयोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में शनिवार को कानूनी सलाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में सरायकेला बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष सह झारखंड लीगल एडवाइजरी एंड डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश ने लोगों के फोन कॉल के माध्यम से कानूनी सलाह दी. इसमें अधिकांश जमीन से जुड़े मामले थे. इसके अलावे लेबर एक्ट से संबंधित भी मामले आये. इस पर उन्होंने सलाह देते हुए समाधान के बारे में भी बताया. प्रस्तुत हैं पाठकों के सवाल व जबाव.
सवाल :
सलाह :
वर्ष 1963 में आपका बंटवारा हुआ था. उस समय पश्चिम सिंहभूम के अंदर सरायकेला-खरसावां जिला था. जिला जज वहीं पर बैठते थे. आप चाईबासा में अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां आवेदन करें. आपको मिल सकता है. अनुप यादव, ईचागढ.
सवाल
सलाह :
आप निजी संस्थान में काम करते हैं तो आप पहले लेबर कार्यालय में आवेदन दें. वहां अपनी समस्या से अवगत कराएं. इसके अलावे डीएलसी जमशेदपुर में भी कार्यालय है. वहां भी आवेदन कर सकते हैं. चूंकि कंपनी का मामला है तो पहले वहां आवेदन दें. इसके बाद आप अदालत में भी रिट दायर कर सकते हैं.
सवाल :
सलाह :
सवाल
: पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत प्रशिक्षण लिया हूं. स्वरोजगार के लिए ऋण लेना चाहता हूं. इसके लिए ब्लॉक कार्यालय से लेकर बैंक तक का चक्कर काट चुका हुं. बैंक वाले बोलते हैं इससे कुछ नहीं होगा. ब्लॉक में भी संतोषजक जबाव नहीं मिलता है. कानून का सहारा ले सकता हूं. – प्रेमचंद्र प्रमाणिक, सोनुआ
सलाह :
आप प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के साथ डीसी को आवेदन दें. साथ ही विभिन्न ऋण योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन जमा करें. आपको जरूर लोन मिलेगा. सरकार द्वारा मुद्रा योजना के तहत 10 लाख तक का ऋण देने का प्रावधान बैंकों को है. आपको लाभ मिलेगा.
सवाल :
सलाह :
आपके पास जमीन के कागजात हैं, तो आप इसके लिए कोर्ट का शरण ले सकते हैं.
सवाल :
सलाह :
सवाल :
मेरी जमीन एग्रीमेंट किये हुए पांच वर्ष हो गये हैं. अब उसमें से 75 डिसमिल जमीन बेचना चाहते हैं. बेच सकते हैं कि नहीं.
सलाह :
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