सरायकेला. पॉक्सो एक्ट के एक मामले पर गुरुवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी कृष्णा अधिकारी उर्फ कृष्ण दास अधिकारी को दोषी करार दिया. दोषी को भादवि की धारा 6 के तहत 25 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी. कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. उक्त मामला कांड्रा थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 का है. इस मामले पर पीड़िता की मौसी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में कहा गया था कि कैटरिंग एजेंसी में कृष्णा अधिकारी रसोइया का काम करता था. वह पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला का रहने वाला है. पीड़िता के साथ उसकी दोस्ती हो गयी. इस दौरान पीड़िता को अपने घर ले गया. वहां रसोइया ने उसे बहलाकर घूमने के लिए तैयार कर लिया. कांड्रा जंगल में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता रात्रि दो बजे घर लौटी. उससे पूछताछ की गयी, तो घटना की जानकारी दी. इसके पश्चात पुलिस को सूचना दी गयी. मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.
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