SSC recruitment case : हाईकोर्ट के 26 हजार नौकरियां रद्द करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्थगनादेश, अब फैसला 16 जुलाई को
SSC recruitment case : सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, अगर योग्य और अयोग्य को अलग करना संभव है तो पूरे पैनल को रद्द करना उचित नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले का अंतिम फैसला 16 जुलाई को सुनाया जाएगा.
By Shinki Singh | May 7, 2024 6:37 PM
SSC recruitment case : कलकत्ता हाई कोर्ट ने एसएससी (SSC) मामले में 25 हजार 753 नौकरियां रद्द कर दीं थी. जिसके बाद राज्य ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी रद्द करने के फैसले को फिलहाल निलंबित कर दिया. चीफ जस्टिस ने कहा, अभी नौकरी रद्द नहीं की जा रही है. रोक की वजह बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, अगर योग्य और अयोग्य को अलग करना संभव है तो पूरे पैनल को रद्द करना उचित नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले का अंतिम फैसला 16 जुलाई को सुनाया जाएगा.
West Bengal teachers recruitment scam case: The Supreme Court allows CBI to continue its investigation into the West Bengal teacher recruitment scam case. However, it will not take any coercive steps against any official or candidate. pic.twitter.com/dlSGG2q1et
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दी है. हालांकि, सीबीआई किसी भी अधिकारी या उम्मीदवार के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाएगा. इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले को व्यवस्थागत धोखाधड़ी बताया था. कोर्ट ने कहा कि आज नौकरियों की कमी है.अगर जनता का भरोसा चला गया तो कुछ नहीं बचेगा. कोर्ट ने फटकार लगाते हुए यह भी कहा था कि राज्य सरकार के पास यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि डेटा उसके अधिकारियों ने मेनटेन किया था या नहीं
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सकारात्मक प्रतिबिंब : कुणाल घोष
कुणाल घोष ने कहा, राज्य सरकार बार-बार जो कह रही है कि मानवता की रक्षा के लिये नौकरियां नहीं रद्द की जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सकारात्मक प्रतिबिंब अभी समझा जा सकता है.सीबीआई के दुरुपयोग की चल रही कोशिश को भी फिलहाल निलंबित कर दिया गया है.जो पात्र हैं, उनकी नौकरी सुरक्षित की जानी चाहिए. जिन्होंने गलत किया है उनकी पहचान होनी चाहिए.
চাকরি মামলায় SCর অন্তর্বর্তী রায় ইতিবাচক। যোগ্য অযোগ্য নির্বিশেষে চাকরি খাওয়ার যে পৈশাচিক রাজনীতি চলছিল, তা আপাতত স্থগিত থাকল। CBI কে ইচ্ছেমত অপপ্রয়োগের যে চেষ্টা চলছিল, তাও আপাতত স্থগিতই। যারা যোগ্য, তাদের চাকরি সুরক্ষিত থাকুক। যারা অন্যায় করেছে, তারা চিহ্নিত হোক।