लखनऊ: राजधानी के कुकरैल नाले के किनारे बसी अवैध घोषित अकबरनगर के मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चलाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट का कहना है कि पुनर्वास होने तक लोगों को न हटाया जाए. लखनऊ जिला प्रशासन ने गुरुवार सुबह से ही इन मकानों-दुकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की थी. इसी के साथ स्थानीय लोगों ने ध्वस्तीकरण का विरोध शुरू कर दिया. वहां बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मंगल झा भी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गये. उन्होंने ध्वस्तीकरण का विरोध किया, तो पुलिस ने लाठियों से पीट दिया. इसके बाद वहां विरोध प्रदर्शन भी शांत हो गया. इसके बाद जिला प्रशासन के दस्ते ने फिर से मकान-दुकान तोड़ने शुरू कर दिये थे. हालांकि हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद बुलडोजर एक्शन रुक गया है. अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी.
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