लग्जरी एम्बुलेंस के उपयोग के मामले में कार्यवाही लंबित
हाल ही में गाजीपुर की एमपी- एमएलए कोर्ट ने नवंबर 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या और जनवरी 1997 में व्यवसायी व भाजपा नेता नंद किशोर रूंगटा के अपहरण व हत्या के मामले में अंसारी को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी. मुख्तार के सांसद भाई अफजाल अंसारी को भी चार साल की कैद हुई थी. अंसारी के वकील रणधीर सिंह ‘सुमन’ ने कहा कि उन्होंने पूर्व विधायक (मुख्तार अंसारी) के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश, बाराबंकी के एमपी/एमएलए कोर्ट की अदालत में अर्जी दायर की थी. जनवरी 2019 और अप्रैल 2021 के बीच पंजाब की रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान अदालत और अन्य स्थानों पर ले जाने के लिए एक लग्जरी एम्बुलेंस के उपयोग के संबंध में बाराबंकी पुलिस द्वारा पिछले साल मामला दर्ज किया था. इस मामले में अंसारी और 12 अन्य के खिलाफ कार्यवाही लंबित है.
सेवारत और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी छवि खराब कर रहे : वकील
इस बारे में पूछे जाने पर विशेष पुलिस महानिदेशक (एसडीजी) कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा, “हम (यूपी पुलिस) उसे ‘माफिया डॉन’ नहीं कहते हैं, लेकिन वह पुलिस रिकॉर्ड में आपराधिक माफियाओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध है, उसके खिलाफ जघन्य अपराध के कई मामले दर्ज हैं” वहीं, आवेदन में, अंसारी के वकील ने आरोप लगाया कि कुछ सेवारत और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी अंसारी की छवि खराब करने और उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल को बढ़ावा देने के लिए एक एजेंडा चला रहे थे, जबकि उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मामला लंबित था.