‘भावनाओं को इस सीमा तक नहीं…’ पीएम मोदी पर अभद्र पोस्ट के मामले में हाई कोर्ट सख्त

Allahabad High Court: याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी थी कि फेसबुक पर की गई पोस्ट भावनाओं में बहकर की गई थीं, इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ याचिकाकर्ता के पोस्ट में सरकार के मुखिया के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया है.

By Shashank Baranwal | June 9, 2025 9:23 AM
an image

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में आरोपी अजीत यादव की प्राथमिकी रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है. हाई कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप करने योग्य मामला नहीं है.

पीएम के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी थी कि फेसबुक पर की गई पोस्ट भावनाओं में बहकर की गई थीं, इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ याचिकाकर्ता के पोस्ट में सरकार के मुखिया के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया है. लेकिन दायर याचिका को न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने नामंजूर कर दिया.

यह भी पढ़ें- ‘करीब 3 साल से…’ सांसद प्रिया सरोज ने सगाई के बाद किया भावुक पोस्ट

यह भी पढ़ें- सज-धजकर आई बारात, लेकिन दाढ़ी ने बिगाड़ा सारा जश्न, बिना सात फेरे के लौटना पड़ा वापस

फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने अपने 3 जून के निर्णय में कहा था कि भावनाओं को इस सीमा तक नहीं बहने दिया जा सकता कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को बदनाम किया जाए. बताया गया है कि अजीत यादव ने फेसबुक पर तीन आपत्तिजनक पोस्ट की थीं, जिनमें प्रधानमंत्री को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। पुलिस ने इन पोस्ट्स के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

संबंधित खबर
संबंधित खबर और खबरें

यहां प्रयागराज न्यूज़ (Prayagraj News) , प्रयागराज हिंदी समाचार (Prayagraj News in Hindi), ताज़ा प्रयागराज समाचार (Latest Prayagraj Samachar), प्रयागराज पॉलिटिक्स न्यूज़ (Prayagraj Politics News), प्रयागराज एजुकेशन न्यूज़ (Prayagraj Education News), प्रयागराज मौसम न्यूज़ (Prayagraj Weather News) और प्रयागराज क्षेत्र की हर छोटी और बड़ी खबर पढ़े सिर्फ प्रभात खबर पर

होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version