एल्विश को हाई कोर्ट से लगा झटका, सांप के जहर के मामले में बढ़ेंगी कानूनी मुश्किलें

Elvish Yadav: रेव पार्टी में ड्रग्स और सांप के ज़हर के इस्तेमाल के मामले में कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे अब एल्विश यादव को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

By Shashank Baranwal | May 12, 2025 3:03 PM
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Elvish Yadav: यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है. रेव पार्टी में ड्रग्स और सांप के जहर (Elvish Yadav Snake venom Case) के इस्तेमाल के मामले में कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे अब एल्विश यादव को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

एल्विश समेत कई लोगों पर दर्ज हुआ था केस

दरअसल, एल्विश ने अपने खिलाफ दाखिल चार्जशीट और समन को रद्द करने की अपील की थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने इसे खारिज कर दिया. जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की एकल पीठ ने सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया. गौरतलब है कि यह FIR 3 नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर 49 में एल्विश यादव (Elvish Yadav Case) समेत कई लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी.

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जानें कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता के पास चार्जशीट को रद्द करने के लिए कोई ठोस या वैध आधार नहीं है. इस मामले में पीएफए (People For Animals) संस्था के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी. उनके ऊपर आरोप है कि रेव पार्टी के दौरान न सिर्फ ड्रग्स और सांप के ज़हर का इस्तेमाल किया गया, बल्कि जिंदा सांपों के साथ वीडियो भी शूट किए गए. इन गंभीर आरोपों के आधार पर कोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव की याचिका खारिज कर दी.

जिंदा सांपों के साथ कंटेंट बनाने का आरोप

3 नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर 49 में पुलिस ने यूट्यूबर एल्विश यादव और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल एक गंभीर आरोप से जुड़ा है. आरोप यह भी है कि एल्विश एनसीआर स्थित अपने फार्महाउस पर भी जिंदा सांपों के साथ कंटेंट बनाते थे. मामले की जांच के दौरान आरोपी राहुल यादव का एक कथित ऑडियो क्लिप पुलिस के हाथ लगा, जिसमें यह बात निकलकर सामने आई थी. पुलिस को राहुल के पास से 20 मिलीलीटर सांप का जहर भी बरामद हुआ था.

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